बदायूँ: जिलाधिकारी दीपा रंजन के निर्देशों के क्रम में बुधवार को श्रम विभाग के द्वारा बाल श्रम रेस्क्यू व जागरूकता अभियान श्रम विभाग, ए. एच. टी. यू., डी. सी. पी. यू., चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम के द्वारा चलाया गया। सहायक श्रमायुक्त अजीत कनौजिया ने बताया अभियान नेकपुर, डी. एम. ऑफिस रोड, मंडी समिति, अलापुर रोड, रेलवे क्रॉसिंग रोड, जलंधरी सराय, अशोक नगर पर चलाया गया।जिसमे संयुक्त टीम के द्वारा दुकानदारों को जागरूक किया गया कि वो बच्चों से काम न कराएं , बाल श्रम सामाजिक अभिशाप के साथ ही कानूनी व संज्ञेय अपराध भी है। बालक एवम किशोर श्रमिकों से काम लेने वाले सेवायोजको के विरूद्ध दण्ड स्वरूप तीन साल तक की सजा एवम 50000/ रुपए जुर्माने का प्राविधान है। अभियान के चलते मौके पर 6 प्रतिष्ठानो पर 9 बच्चों को चिन्हित करके उनके सेवायोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी की गई। सेवायोजकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही लोगों को बाल श्रम न करवाने के लिए भी जागरूक भी किया गया। अभियान में श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेंद्र मिश्र, विचित्र सक्सेना, वरिष्ठ सहायक, जीशान अंसारी तकनीकी रिसोर्स पर्सन नया सवेरा, चाइल्ड लाइन से समन्वयक कमल शर्मा,टीम मेंबर दुर्वेश, प्रोबेशन ऑफिस से भवरपाल, एएचटीयू से राम बाबू, सुशील रहे।

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