नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के एक पूर्व अवर सचिव की 1.19 करोड़ रुपये की संपत्ति धन शोधन रोकथाम कानून के तहत जब्त की गई है।
ईडी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और रीवा जिले में कमलकांत शर्मा और उनके परिवार के नाम की कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और मकान के खिलाफ यह जब्ती कार्रवाई की गयी है। ईडी ने कहा, ‘‘कमलकांत शर्मा मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के पूर्व अवर सचिव हैं। वह राज्य के विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी भ्रष्ट गतिविधियां के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।’’
एजेंसी ने आरोप लगाया कि शर्मा ने 1.19 करोड़ रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदने के लिए भ्रष्ट गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल किया। ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किए जाने के बाद जब्ती की कार्रवाई की है।
ईडी ने शर्मा के खिलाफ 1993-2009 की अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।