नयी दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में महिपालपुर-रंगपुरी रोड यातायात चौराहे के पास निर्माण सामग्री के भंडारण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए एक समिति का गठन कर इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

याचिका में दावा किया गया है कि चौराहे के पास निर्माण सामग्री के होने से अत्यधिक वायु प्रदूषण हो रहा है और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति बृजेश सेठी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ नागिन नंदा की पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों, दक्षिण दिल्ली के जिलाधिकारी और संबंधित पुलिस उपायुक्त की एक समिति गठित की और उन्हें उस स्थान का मुआयना करने का निर्देश दिया।

पीठ ने अपने एक नवंबर के आदेश में कहा, “हमारी नजर में, जहां तक इस पहलु का संबंध है, संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करनी चाहिए और समिति को उस स्थान का दौरा कर यह पता लगाना चाहिए कि क्या पर्यावरणीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और अगर शिकायत सही मिलती है तो उक्त अधिकारियों को बिना किसी देरी के सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।”

अधिकरण शहर के निवासी राम प्रकाश शेरावत द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें महिपालपुर-रंगपुरी रोड यातायात चौराहे के पास निर्माण सामग्री के भंडारण का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इससे भारी वायु प्रदूषण हो रहा है और स्थानीय निवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

 

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