बंगलूरू, एजेंसी : कर्नाटक सरकार ने शनिवार (24 जुलाई) को कोविड-19 प्रतिबंधों में और ढील दे दी, जिसके तहत अब रविवार (25 जुलाई) से पूजा स्थल खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार इन प्रतिष्ठानों को कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें, अभी सरकार की तरफ से जठरे, मंदिर उत्सव, जुलूस, मण्डली की अनुमति नहीं दी गई है।
आदेश पर सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजूनाथ प्रसाद ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है, ‘पूजा स्थलों (मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों) को खोलने की अनुमति है और इन प्रतिष्ठानों को 25 जुलाई से कोरोना से बचने के सभी जरूरी दिशानिर्देंशों का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि, जठरे, मंदिर उत्सव, जुलूस, मण्डली की अनुमति नहीं है।’
मनोरंजन पार्कों को भी मिली खुलने की अनुमति
कर्नाटक सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को भी शनिवार से खोलने की अनुमति होगी और ऐसी जगहों पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने फिलहाल पानी के खेलों व पानी से संबंधित एडवेंचर गतिविधियों की अनुमति नहीं दी है।
कर्नाटक सरकार इस साल पांच जुलाई से कोविड-19 प्रतिबंधों में चरणबद्ध छूट दे रही है। रात के कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया और स्विमिंग पूल को फिर से खोलने की अनुमति दी गई, इस आदेश के साथ इन प्रतिष्ठानों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया।
इसके अलावा शादियों और पारिवारिक समारोहों में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं है। सरकार ने अधिकतम 20 लोगों के साथ दाह संस्कार और अंतिम संस्कार की अनुमति दे रखी है, जबकि सार्वजनिक परिवहन को उसके बैठने की क्षमता तक संचालित करने की अनुमति है।