मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे जांच आयोग ने मामले को स्थगित करने की मांग को लेकर मंगलवार को उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एएनआई के अनुसार, चांदीवाल आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि उनके वकील बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जिरह के लिए मौजूद नहीं थे। आयोग ने जुर्माना की राशि सीएम राहत कोष में जमा कराने का आदेश जारी किया। इससे पहले अनिल देशमुख के खिलाफ आयोग ने पिछले दिनों पेशी वारंट जारी किया था और बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को भी तलब किया गया था। दोनों को 16 दिसंबर और 20 दिसंबर के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया था।

दरअसल, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग के सामने 16 दिसंबर को एक बार फिर से अनिल देशमुख और सचिन वाजे पेश हुए थे। देशमुख पर मुंबईके पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगे थे। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ्तार किया गया था।

 

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