नई दिल्ली : भारतीय वायु सेना की एक महिला अधिकारी को उस समय गहरा झटका लगा जब उसकी मैटरनिटी लिव रद्द कर दी गई। सैन्य अदालत के फैसले के बाद वायुसेना ने महिला अधिकारी की छुट्टी निरस्त कर दी। दरअसल, महिला अधिकारी ने प्री मैच्योर बच्चा पैदा किया था। वायुसेना की ओर से उसे मैटरनिटी लीव की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन सैन्य अदालत के दखल के बाद वायुसेना ने अपना फैसला वापस लेते हुए छुट्टी निरस्त कर दी।
कोर्ट ने अवकाश देने से किया इनकार
मामले में वकील कर्नल आईएस सिंह (सेवानिवृत्त) के अनुसार, यह मामला भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर अंजू गहलोत से संबंधित है। “उसने वायुसेना के नियमों की अनदेखी करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ से संपर्क किया और 23 दिसंबर 2021 से छुट्टी दे दी गई थी, जबकि वह पहले से ही मातृत्व अवकाश पर चल रही है। वह अगले साल मार्च तक अवकाश पर रहने के लिए छुट्टी की अप्लाई की थी, लेकिन उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है।