नई दिल्ली, एजेंसी : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और उनके सोशल मीडिया मैनेजर वैभव गजेंद्र तुमाने को दस्तावेज लीक मामले में जमानत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले में जमानत दे दी। दोनों आरोपियों पर दस्तावेज लीक करने का आरोप है।
सीबीआई ने जमानत याचिका का किया विरोध, लगाए गंभीर आरोप
बहस के दौरान, सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि तुमाने ने वकील आनंद डागा से संवेदनशील रिपोर्ट एकत्र की, इसकी प्रतियां तैयार कीं और इसे दिल्ली के विभिन्न पतों पर भेजा। सीबीआई ने कहा कि आवेदक तुमाने को जांच में शामिल होने का नोटिस दिए जाने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ। आवेदक का कानून की प्रक्रिया से बचने का इतिहास रहा है। इसके अलावा, उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए कानून द्वारा निर्धारित सजा की गंभीरता को देखते हुए, इस बात की पूरी संभावना है कि अगर वह जमानत पा जाता है तो वह इस अदालत की प्रक्रिया से बचने के लिए कोशिश कर सकता है।