नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की राजधानी के बाजारों में कोविड-19 से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने को कहा। हाईकोर्ट ने यह सुनवाई उन तस्वीरों को देखकर की जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही हैं और उसमें दिख रहा है कि दिल्ली के बाजारों में जाने वाले लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं।

अदालत ने इस मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमण के अधिक प्रसार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की निश्चित तौर पर जरूरत है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा कि, कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। हम दिल्ली में तीसरी लहर को न्योता नहीं दे सकते।

 

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