नई दिल्ली, एजेंसी : स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट पीजी एग्जाम में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण की ऊपरी आय सीमा मामले में  गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए चार सप्ताह का समय मांगा है।

गुरुवार, 25 नवंबर की सुनवाई में केंद्र सरकार ने EWS श्रेणी के निर्धारण के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा पर फिर से विचार करने की बात कही है। साथ ही एक समिति भी बनाई जाएगी, जो इस पर विचार करेगी।

समिति चार सप्ताह में करेगी विचार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह NEET में आरक्षण के लिए EWS श्रेणी के निर्धारण के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा पर फिर से विचार करेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण निर्धारण के लिए सही मानदंड का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन करेगा और पैनल को इसे करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए।

नीट पीजी काउंसलिंग भी टली

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब तक समिति ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए मानदंड तय नहीं करती है, तब तक नीट काउंसलिंग को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

 

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