BUDAUN SHIKHAR
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पंचकूला दंगा व हिंसा मामले की मुख्य आरोपित हनीप्रीत को बुधवार को अदालत से जमानत मिल गई। पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जमानत मिलने के कुछ देर बाद आज बुधवार को अंबाला की सेंट्रल जेल से हनीप्रीत रिहा हो गई। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों पर पंचकूला हिंसा मामले में सुनवाई हुई। हनीप्रीत को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया। पिछली सुनवाई में सभी आरोपितों पर आरोप तय किए गए थे, लेकिन पंचकूला हिंसा मामले में देशद्रोह की धारा हटा दी गई है।
25 अगस्त, 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 का मामला है। हनीप्रीत व अन्य आरोपितों से धारा 121 व 121ए हटाई गई थी। हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों पर आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने के मामले की आरोपित है।
बतां दें कि हनीप्रीत को 3 अक्टूबर 2017 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 30 से अधिक लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे। हनीप्रीत कुल 803 दिन तक जेल में रही।