BUDAUN SHIKHAR

NEW DELHI

नई दिल्‍ली, एएनआइ। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। अब 17 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे, मेट्रो और विमानन सेवाएं स्‍थगित रहेंगी। हालांकि, ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी।

दरअसल, लॉकडाउन 2 की अवधि तीन मई को खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब चार मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्‍ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा।

ग्रीन जोनों में किन-किन चीजों की मिलेगी छूट
देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50 फीसद से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।

ऑरेंज जोन में कैब की अनुमति

ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।

देश के 129 जिले रेड जोन में, दिल्ली और अहमदाबाद रेड जोन में

देश में 130 जिले रेड जोन्स में हैं यानी वहां कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र भी रेड जोन्स में हैं, जहां कोई रियायत नहीं मिलेगी।

देश के 319 जिले ग्रीन जोन में

देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा। ये 319 जिले ग्रीन जोंस हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत परिवहन और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। पहले यह अवधि 28 दिनों की थी जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी।

मुख्‍यमंत्रियों की बैठक में पीएम ने दिए थे संकेत

दरअसल, पिछले सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्‍यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में ज्‍यादातर मुख्‍यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों के लिए हॉटस्पॉट्स यानी रेड जोन क्षेत्रों में सख्ती से दिशा- निर्देश लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा कि रेड जोन को नारंगी में बदलने और उसके बाद हरे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए राज्यों को निर्देशित किया जाना चाहिए।

सरकार ने फंसे हुए छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों आदि को स्‍पेशल ट्रेन से आवाजाही की अनुमति दी है। इसके तहत आज छह स्‍पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। आगे भी रेल मंत्रालय और राज्‍यों के अनुरोध पर एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान के लिए ट्रेन चलाई जा सकती है लेकिन सामान्‍य तौर पर ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी।

गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में भारत में 1,993 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामले 35,043 हो गई है, इसमें से 25,007 मामले सक्रिय हैं। 24 घंटे में लगभग 600 लोग ठीक भी हुए। देश में रिकवरी रेट 25 फीसद से अधिक होने के बाद भी कोराना वायरस के मरीजों की संख्‍या लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि देश में सावधानी बरती जा रही है।

ग्रीन ज़ोन में बसें चलाई जा सकेंगी, पर उनमें आधे मुसाफ़िर ही बैठ सकेंगे, यानी यदि बस में 50 लोगों के बैठने की क्षमता है, उसमें 25 लोग ही बैठ सकेंगे।

========================= //आदेश मे यह भी कहा गया है कि ओरेज और ग्रीन जोन में क्या गतिविधियां चलेंगी क्या छूट दी जाए क्या नहीं इसका फैसला जिलाधिकारी पर निर्भर करेगा  //

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