नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य के आयोगों में रिक्त पदों को भरने की स्थिति को लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि उनके 2019 के फैसले पर केंद्र और राज्य अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में रिक्तियों की जानकारियां चार हफ्तों के भीतर देनी होगी तथा साथ ही इन पदों पर नियुक्तियों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी होगी।

न्यायालय आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में कानून के तहत सीआईसी तथा एसआईसी में नियुक्तियों पर 2019 के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया गया है।

भारद्वाज ने सरकारी प्राधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *