नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि चीन जानबूझकर कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में फैला रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कर्नाटक के एक वकील की ओर से दाखिल इस याचिका को खारिज कर दिया साथ ही फटकार भी लगाई।
याचिका में चीन को वायरस फैलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस पर सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका प्रचार का मध्यम है। यह किस तरह की याचिका है? क्या यह देखना अदालत का काम है कि अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है और चीन नरसंहार कर रहा है या नहीं? यह क्या चल रहा है?
अदालत ने कहा ,ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं केवल अदालत के सामने पेश होने के लिए याचिका दायर करें। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि चीन जानबूझकर कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में फैला रहा है। आप चाहते हैं कि अदालत को सरकार को आदेश जारी करना चाहिए। हम ऐसी अनुमति नहीं दे सकते।

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