नई दिल्ली  : आयकर विभाग ने 7 जून को देर शाम नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आयकर निदेशालय के अनुसार ITR भरने की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in हो गई है। पहले ये http://incometaxindiaefiling.gov.in थी। आयकर विभाग ने 1-6 तारीख तक वेबसाइट को बंद रखा था और कहा था कि 7 जून से नई वेबसाइट लॉन्च होगी। नए पोर्टल को ‘ई- फाइलिंग 2.0’ कहा गया है।

18 जून से शुरू होगा मोबाइल ऐप
नई वेबसाइट 7 जून से शुरू हो गई है लेकिन कर भुगतान प्रणाली की शुरुआत 18 जून को एडवांस्ड टैक्स की किश्त की तारीख के बाद की जाएगी। इसके अलावा पहली बार दी जा रही मोबाइल ऐप की सुविधा को भी 18 जून से शुरू किया जाएगा। इससे टैक्सपेयर्स टैक्स से जुड़े कामकाज ऐप पर भी कर सकेंगे।

नई वेबसाइट में मिलेंगे ये फीचर

  • नई वेबसाइट अधिक यूजर फ्रेंडली है, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में आसानी होगी और रिफंड भी जल्दी मिलेगा।
  • सभी ट्रांजेक्शन, अपलोड और पेंडिंग एक्शन एक ही डैशबोर्ड पर दिखते हैं, ताकि यूजर उसे रिव्यू कर सकें और जरूरत के हिसाब से एक्शन ले सकें। यानी इससे ITR फाइल करना, उसे रिव्यू करना और कोई एक्शन लेना आसान हो जाएगा।
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्थितियों के लिए ITR के लिए तैयारी करने का सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध है। इसमें करदाताओं को असिस्ट करने की सुविधा भी है और प्री-फाइलिंग का विकल्प भी है, ताकि कम से कम डाटा एंट्री करनी पड़े।
  • नए पोर्टल में एक नया टैक्स पेमेंट सिस्टम लाया गया है, जिसमें भुगतान के कई विकल्प होंगे, जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी आदि।
  • करदातों के सवालों के जवाब देने के लिए एक चैटबॉट उपलब्ध कराया गया है।

फिलहाल कई सुविधाएं नहीं कर रहीं काम
इनकम टैक्स् विभाग ने नया पोर्टल लॉन्च तो कर दिया है लेकिन इसकी नई सुविधाएं काम ही नहीं कर रही हैं। इसके अवर सर्विस (Our Services) सेक्शन में ई वैरिफिकेशन, लिंक आधार-पैन और पैन वैरिफिकेशन जैसी सुविधाएं काम नहीं कर रही हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है।

लोग हो रहे परेशान
कई सुविधाओं के काम न करने के कारण लोगों को परेशानी का साामना करना पड़ रहा है। लोग सोशल मीडिया के जरिए इनकम टैक्स विभाग को कोस रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले वाला पोर्टल इससे काफी बेहतर था। नया पोर्टल बहुत स्लो है और ठीक से काम भी नहीं कर रहा है।

30 सितंबर तक भरना है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न
वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको कोई आतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

 

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