मुंबई, एजेंसी । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस कैंसल कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी के अभाव और कमाई को लेकर सही प्रोसपेक्ट नहीं होने का हवाला देते हुए यह फैसला किया है। आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंकिंग लाइसेंस कैंसल होने के बाद 13 मई, 2021 के बिजनेस ऑवर खत्म होने के बाद से बैंक किसी तरह का बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, ”बैंक द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज के मुताबिक सभी डिपोजिटर्स को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से उनकी पूरी जमा राशि वापस मिलेगी।”

उल्लेखनीय है कि लिक्विडेशन के बाद हर जमाकर्ता को DICGC Act, 1961 के प्रावधानों के मुताबिक DICGC से पांच लाख रुपये तक की राशि डिपोजिट इंश्योरेंस क्लेम के तहत मिलेगी।

आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई से जुड़े प्रोसपेक्ट का अभाव है। साथ ही बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरी राशि लौटाने में सक्षम नहीं है।

आरबीआई के इस फैसले के बाद United Co-operative Bank किसी भी तरह की जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के को-ऑपरेटिव सोसायटीज के रजिस्ट्रार को United Co-operative Bank को बंद करने और लिक्विडेटर की नियुक्ति को लेकर आदेश करने को कहा है।

 

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