- रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली, जुलूस 11 फरवरी तक प्रतिबन्धित
- 1000 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति
कासगंज: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशन ढंग से सम्पन्न कराने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गाइड लाइन जारी कर दी गई है। जिसके तहत रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। आयोग द्वारा 01 फरवरी 2022 से राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम एक हजार व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है।
आयोग द्वारा डोर टू डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर टू डोर कैम्पेन के तहत 20 व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।