लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के 58,189 ग्राम प्रधानों की मांग को पूरा करते हुए बड़ा उपहार देने जा रही है। राज्य सरकार प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वे गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। पिछले दिनों गांव के मुखिया का मानदेय व वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित छह मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास व ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बन गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच दिसंबर को राजधानी में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इस संबंध में ऐलान कर सकते हैं।
ग्राम पंचायतों में ‘स्थानीय सरकार’ का कामकाज शुरू हो रहा है। प्रधानों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरकार ग्राम प्रधानों की वर्षों से लंबित समस्याओं व मांगों का निस्तारण करा रही है। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन व अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह के बीच अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में तीन बार बैठक हो चुकी है। पिछली बैठक में आठ बिंदुओं पर चर्चा हुई। संगठन का दावा है कि छह बिंदुओं पर सहमति बन गई है।
संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित शर्मा ने बताया कि गांवों में पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन करने पर सहमति बनी है। इसमें ग्राम प्रधान या सदस्य आदि की किसी हादसे में निधन होता है तो कोष से उनके आश्रितों की मदद की जाएगी। प्रधानों ने सुझाव दिया कि सरकार चाहे तो राज्य वित्त के धन में कटौती करके यह कोष बना सकते हैं लेकिन, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार इसके लिए अलग से बजट का प्रविधान करेगी।
पंचायतों में ग्राम प्रधान को अभी तक दो लाख रुपये की स्वीकृति देने का अधिकार है इसे दो लाख रुपये और बढ़ाने की तैयारी है। इसी तरह से प्रधानों के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि जिला योजना में प्रधानों को सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। ग्राम प्रधानों को अब तक 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है इसे बढ़ाने की तैयारी है।
प्रधानों का कहना है कि रोजगार सेवक को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं उसे देखते हुए बढ़ोतरी की जाए। गांवों में विकास कार्य कराने के लिए स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ की सेवा लेने की छूट मिल सकती है। अभी तक ब्लाक स्तर का तकनीकी अधिकारी ही सभी गांवों का कामकाज देखता है। मनरेगा के तहत मैटेरियल आपूर्ति ग्राम पंचायत को देने व प्रधानों को मनरेगा के भुगतान का अधिकार देने पर भी सहमति बनी है।