बदायूँ : 31 अक्टूबर। जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज कुमार अग्रवाल ने अवगत कराया कि राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को संचालित कराने एवं आम जनमानस को निःषुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद व एवं तहसील स्तर पर कार्य करने हेतु पराविधिक स्वयंसेवकगण के पदों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि कार्य-क्षेत्र जिला मुख्यालय हेतु 20 तथा तहसील-सदर, बिसौली, सहसवान, दातागंज, बिल्सी हेतु 06-06 पी.एल.वी. नियुक्त किये जाएंगे।

उन्होंने पराविधिक स्वयंसेवकगण पद हेतु निर्धारित योग्यताओं के बारे में बताया कि पराविधिक स्वयंसेवक की नियुक्ति हेतु अर्हताएं निर्धारित हैं, न्यूनतम षैक्षिक योग्यता के रूप में आवेदक को साक्षर होना चाहिए तथा मैट्रिकुलेट पास आवेदक को अधिमानतः प्रदान की जायेगी, पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति हेतु आवेदन निम्नांकित समूहों में से किया जा सकता है, षिक्षक (सेवानिवृत्त षिक्षकों सहित), सेवानिवृत्त षासकीय कर्मचारीगण एवं वरिश्ठ नागरिक, सामाजिक कार्य परास्नातक के छात्र एवं षिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक/फिजीषियन, छात्र एवं विधि छात्र (उनके अधिवक्ता पंजीकृत होने तक), गैर-राजनैतिक, सेवा-उन्मुख गैर-षासकीय संगठनों एवं क्लबों के सदस्य, महिला पड़ौस समूह, मैत्री संघम और अन्य स्वयं सहायता समूहों (हाषिए पर एवं निःषक्त समूहों सहित) के सदस्यगण, .कारागार में लम्बी अवधि की सजा काट रहे, अच्छा व्यवहार करने वाले षिक्षित बन्दीगण, ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में उपयुक्त समझे। पराविधिक स्वयंसेवक हेतु केवल स्थानीय व्यक्तियों को ही चयनित किया जायेगा। राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देषानुसार अधिवक्तागण को पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में सूचीबद्ध अथवा लगाया नहीं जायेगा। पराविधिक स्वयंसेवक पद हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्श होनी चाहिए, किन्तु अधिकतम आयु-सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

उन्होंने महत्वपूर्ण नियम व षर्तां के बारे में बताया कि जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर हेतु क्रमषः 20 एवं 06 प्रति तहसील की दर से कुल 50 पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति की जायेगी। पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति चयनोपरान्त प्रषिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के तिथि से आगामी 01वर्श के लिए की जायगी। पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति पराविधिक स्वयंसेवकगण योजना (संषोधित) मार्गदर्षिका के अनुरूप की जायगी। आवेदक अपने आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूॅं को अन्तिम तिथि 10.11.2023 को समय 05.00 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेशित कर सकते हैं। आवेदन-पत्र में वर्णित कालम सं0-01 में आवेदक अपने कार्य करने हेतु इच्छित स्थल या तो जिला मुख्यालय स्तर अथवा तहसील स्तर पर कार्य करने की मंषा अनिवार्य रूप से व्यक्त करेगा। पराविधिक स्वयंसेवक को कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत मानदेय के अतिरिक्त कोई वेतन, पारिश्रमिक अथवा भत्ता नहीं दिया जायेगा। आचरण एवं कार्य सम्बन्धी पष्चात्वर्ती किसी भी अयोग्यता के आधार पर पराविधिक स्वयंसेवक को जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूंॅ द्वारा सेवा से किसी भी समय अवमुक्त किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा आवेदन-पत्र संलग्न प्रारूप पर, जिसमें आवेदक की समस्त व्यक्तिगत, षैक्षणिक व अन्य योग्यता व अनुभव आदि का समस्त विवरण एवं दो स्व पते लिखे लिफाफे मय पंजीकृत डाक टिकट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन-पत्र में वांछित समस्त सूचनायें अनिवार्य रूप से भरकर निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर स्वप्रमाणित अवष्य करें। आवेदन-पत्र के साथ समस्त षैक्षिक अभिलेखों व प्रमाण-पत्रों तथा अन्य आवष्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉं अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

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