जिला सम्वाददाता

एटा । श्रम प्रर्वतन अधिकारी ने बताया है कि विभिन्न श्रेणी के असंगठित कर्मकारों के पंजीकरण एवं शासन द्वारा श्रमिकों के हित में चलायी जा रही विभिन्न हितकारी योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित कराये जाने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल (ूूू.मेीतंउ.हवअ.पद)  विकसित किया है। इसका उद्देश्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, प्लेटफार्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि ऐसे 156 प्रकार के कामगार पंजीकरण हेतु पात्र होगें।

उन्होनें कहा कि यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसमें क्षेत्रीय असंगठित कर्मकार (जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो) बहुत ही आसानी से अपने भविष्य की सुरक्षा एवं हितलाभ को दृष्टिगत रखते हुये वांछित अभिलेखों (आधार संख्या, मोबाईल संख्या, बैंक खाता संख्या) के साथ अपना एवं अपने परिवार का निःशुल्क ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं ताकि पंजीकृत असंगठित कर्मकार भविष्य की किसी भी अनचाही समस्या से निपटने के लिये आत्मनिर्भर बन सके। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त असंगठित कर्मकार पी0एम0एस0वी0वाई0 के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा, अस्थायी अपंगता में रू0 100000/- एवं दुर्घटना में रू0 500000/- का कैसलेस इलाज की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किये जायेंगे। ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार होंगे। इसका उपयोग किसी भी राष्ट्रीय संकट या कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिये किया जा सकता है।

उन्होनें कहा कि असंगठित कर्मकार अपने क्षेत्र के नजदीकी जन सुविधा केन्द्र (सी0एस0सी0) के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके उपरान्त उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हितकारी योजनाओं  (पी0एम0एस0वी0वाई0 के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा, अस्थायी अपंगता में रू0 100000/- एवं दुर्घटना में रू0 500000/- का कैसलेस इलाज) का लाभ मिल सकेगा।

 

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