कासगंजः जिला प्रोबेशन अधिकारी की आमजन से अपील

जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद जोशी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को रोकने हेतु सर्व साधारण को सूचित किया है कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की के विवाह की निर्धारित आयु (21 वर्ष एवं 18 वर्ष) से पूर्व ही अक्षय तृतीया जैसे मौके पर करा देते है। विगत वर्षाें में यह देखा गया है कि अक्षय तृतीया पर व्यापक पैमाने पर बाल विवाह का आयोजन किया जाता है। बाल विवाह जैसे कुप्रथा के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है,जिसकी धारा 9 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी बाल विवाह को सम्पन्न करेगा या संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा तो 2 वर्ष की सजा/कठोर कारावास या 1 लाख रू0 का जुर्माना तथा दोनों का प्राविधान है। अतः जनता से अनुरोध है कि बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना जिला प्रोबेषन अधिकारी, कासगंज मो0 न0 7518024068, चाइल्ड लाइन कासगंज मो0 नं0 9012121098 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन नं0 1098 तथा निकट के थाने में सूचना दें, जिससे उक्त कुप्रथा को रोका जा सके बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना अनिवार्य हैै। यदि निर्धारित आयु बालक 21 वर्ष व बालिका ने 18 वर्ष पूरी न की हो तो इनके द्वारा की गयी शादी अवैध होगी।

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