कासगंज: डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किये हैं कि 14 अप्रैल 2023 को जनपद की समस्त प्रकार की थोक व फुटकर बिक्री, मदिरा व भांग की दुकानें, एफ0एल0-41 पूर्णतः बन्द रहेंगी। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बंध में अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।

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