कासगंज: अधिकतम 09 लाख रू0 खर्च कर सकेंगे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी-जिलाधिकारी
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हेतु मूल्य, जमानत धनराशि एवं प्रत्याशियों द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के सामान्य प्रत्याशियों के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रू0, जमानत धनराशि 8000 रू0 तथा व्यय की अधिकतम सीमा 09 लाख रू0 तय कर दी गई है। जबकि अनु0 जाति/अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 रू0 जमानत की धनराशि 4000 रू0 रहेगी।
सदस्य नगर पालिका परिषद के सामान्य प्रत्याशियों के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 रू0, जमानत की धनराशि 2000 रू0 तथा व्यय की अधिकतम सीमा 02 लाख रू0 है। जबकि अनु0 जाति/अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रू0, जमानत की धनराशि 1000 रू0 रहेगी।
अध्यक्ष नगर पंचायत के सामान्य प्रत्याशियों के लिये नाम निर्देश पत्र का मूल्य 250 रू0, जमानत धनराशि 5000 रू0 तथा व्यय की अधिकतम सीमा 2 लाख 50 हजार रू0 है। जबकि अनु0 जाति/अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 125 रू0, जमानत धनराशि 2500 रू0 है। सदस्य नगर पंचायत के सामान्य प्रत्याशियों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 100 रू0, जमानत धनराशि 2000 रू0 तथा व्यय की अधिकतम सीमा 50 हजार रू0 है। जबकि अनु0 जाति/अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 50 रू0 तथा जमानत धनराशि 1000 रू0 निर्धारित कर दी गई है।
—————