कासगंज: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा 09 अप्रैल 2023 को निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन पैम्फलेटों पोस्टरो आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127 क के उपबंधों द्वारा विनियनित कर दिया गया है।

जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न और न मुद्रित करायेगा, जिसमे वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीय घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा उस दशा में, के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करायेगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात निर्धारित समय के भीतर भेजेगा।

उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, जिला निर्वाचन ऑफिसर की तथा, किसी दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् निर्धारित समय के भीतर भेजेगा।

इस धारा के प्रयोजन के लिए, दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियॉ बनाने से भिन्न हैं, यह समझा जाएगा, कि वह मुद्रण है और पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा तथा निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित मुद्रित पुस्तिका पर्चा या अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं को चर्चा सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा प्लेकार्ड या पोस्टर इस के अन्तर्गत नहीं आता।

यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दो हजार रूपए से दण्डित किया जा सकता है।

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