कासगंज: विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की 10 मार्च को होने वाली मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस पर आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिये पूर्णतः बन्द रखने के निर्देश दिये गये हैं।
उक्त क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने आदेश जारी किये हैं कि मतगणना दिवस 10 मार्च 2022 को पूरे दिन जनपद कासगंज स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापन देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर व थोक की दुकानें पूर्णतः बन्द रहेंगी। बन्दी दिवस पर पूर्णतः मद्य निषेध लागू रहेगा।
उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल भत्ता देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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