कासगंज: जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक में योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी लाभार्थियों की पात्रता की भलीभांति जांच कराकर अधिक से अधिक पात्रों को योजना से लाभांवित करायें। कोई भी पात्र योजना से वंचित नहीं रहना चाहिये। ध्यान रहे कोई भी आवेदनकर्ता जोड़ा पहले से शादीशुदा न हो। सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिये एक अनूठी योजना संचालित है। सरकार द्वारा प्रत्येक विवाह पर 51 हजार रू0 व्यय किये जाते हैं। जिसमें से 35 हजार रू0 लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में जमा कराकर 10 हजार रू0 का गृहस्थी का सामान दिया जाता है तथा 06 हजार रू0 कार्यक्रम आयोजन में खर्च करने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्र जोड़ों के लिए आनॅलाइन पोर्टल शुरू किया गया। पात्र जोड़ों द्वारा अब आनॅलाइन पोर्टल पर ही आवेदन किया जायेगा। सभी ईओ एवं खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त पात्रों को इस योजना से लाभांवित कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया कि योजना के अन्तर्गत आवेदक के परिवार की आय रू0 02 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 35 हजार कन्या के खाते में जमा की जाती है। विवाह संस्कार के लिये रू0 10 हजार का सामान भेंट स्वरूप एवं रू0 6 हजार कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल, पेयजल विद्युत, प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय करने का प्राविधान है। अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित नगरीय निकायों में ईओ तथा विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारी (स0क0) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 23 में संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में जिला विकास अधिकारी तथा सम्बंधित अधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय निकायों के ईओ व उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

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