कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह के निर्देषानुसार तहसील कासगंज के समस्त मैरिज होम/पैलेस/होटल/फार्म हाउस के प्रबन्धकों को सूचित किया गया है कि लाॅक डाउन के नियमों एवं मास्क, सैनेटाइजर व सोषल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुये शादी समारोह में अधिकतम 30 लोगों के साथ अपने होटल/मैरिज होम में शादी समारोह का आयोजन करा सकते हैं।
उक्त जानकारी देते हुये उप जिला मजिस्ट्रेट कासगंज ललित कुमार ने निर्देष दिये हैं कि यदि कहीं लाॅकडाउन के दिषा निर्देषों/षर्तों का उल्लंघन होता पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।