बदायूँ : जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र द्वारा उचितदर विक्रेताओं द्वारा ई-पॉस मशीन से लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने के पश्चात तत्समय खाद्यान्न वितरण कराए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।
डीएसओ ने जनपद के समस्त उचितदर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह राशनकार्डधारक / लाभार्थी का ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए तत्समय ही खाद्यान्न का वितरण करें। यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण / अगूंठा लगवाने के पश्चात तुरंत खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाता है, तो उन उचितदर विक्रेताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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