BUDAUN SHIKHAR
बदायूँ
रिपोर्ट- सालिम रियाज
फखरे अहमद शोबी एवं उनकी माता श्रीमती आसिफ जहां बेगम पत्नी सैयद कमर अहमद नकवी ग्राम गोनौरा वाजिदपुर परगना उझानी तहसील सदर व जिला बदायूं के गाटा संख्या 253 / 0.394 हेक्टेयर के 2/3भाग के स्वामीगण एवं का काबिज़ आराजी है फखरे अहमद शोबी एवं उनकी मां श्रीमती आसिफ जहां बेगम पत्नी स्व.सैयद कमर अहमद नकवी द्वारा उपरोक्त आराजी का 1/ 3 अंश दिनांक 23-06 -2015 को अभिलिखित काश्तकार मोहम्मद आसिफ एवं खालिद हुसैन से क्रय किया गया है जिसका दाखिल खारिज फखरे अहमद शोबी और उनकी मां के पक्ष में दिनांक 02-03 -2016 को होगे हो चुका है
उसके पश्चात शोबी द्वारा उपरोक्त आराजी का 1/3 आज दिनांक 13-04- 2016 को अभिलिखित काश्तकार गगन रस्तोगी व तनेश कुमार साहू से क्रय कर लिया गया इसका दाखिल खारिज भी दिनांक 3:05 2016 को हो चुका है फखरे अहमद शोबी व उनकी मां बैनामा कराने के बाद से अपने 2/3 की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज चले आते हैं
पूर्व में दिनांक 12-11-2017 को फखरे अहमद शोबी की जानकारी में आया कि शोबी की उपरोकत आराजी पर शोभित शंखधर एवं संजय कुमार पाराशरी अवैध निर्माण करा रहे हैं तब फखरे अहमद शोबी ने उसको रोका तो उन्होंने कहा कि हमने प्लाटिंग में बैनामा कराया है फखरे अहमद शोबी ने तुरंत उपजिलाधिकारी बदायूं को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2017 को अवैध निर्माण रुकवाने के लिए दिया जिस पर काम रुकवा दिया गया
आज दिनांक 15.06.2019 को जानकारी में आया कि शोभित शंखधर एवं संजय कुमार पाराशरी ने शोबी की उक्त आराज़ी पर अवैध रूप से पुनः निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है जो सरासर गुंडागर्दी है।चूंकि प्रश्नगत आराज़ी के विभाजन का बाद न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी अवस्था में किसी पक्ष को कोई निर्माण कराने का अधिकार नहीं है निर्माण होने से संपत्ति की नियत बदल जाएगी एवं पक्ष के मध्य तनाव बढ़कर झगड़ा होगा ऐसी अवस्था में आवश्यक यह है कि प्रश्नगत आराजी में हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रोका जावे फखरे अहमद शोबी ने लिखित कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी और पुलिस अधिक्षक नगर एवं मुख्यमंत्री से की शिकायत