बदायूँ : अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ऋतु पुनिया ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू किया है। यह धारा 01 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगी।
इस दौरान महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस, गुड फ्राईडे आदि पर्व मनाए जाने है और विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना प्रस्तावित है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं एवं विभिन्न परीक्षाएं सम्भावित है तथा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ओमिक्रॉन का संक्रमण विश्व के अधिकांश देशों के साथ समस्त भारत में भी फैला हुआ है। इसके लिए सतर्कता बरतना अन्यंत आवश्यक है।
एडीएम ई ने बताया कि आगामी समय में उक्त संभावित आयोजनों आदि के मद्देनजर लोक व्यवस्था व लोक शान्ति बनाये रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत जनपद बदायूँ में धारा-144 लगाने के आदेश पारित किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।