BUDAUN SHIKHAR

बदायूँ

व्यवस्था सुधार के अभियान की मजबूत कड़ी है सूचना कार्यकर्ता।

गलत सूचना व मिथ्या आख्या प्रेषित करने वाले लोकसेवकों के विरुद्ध दर्ज कराये अभियोग।

भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के तत्वावधान में सूचना कार्यकर्त्ताओं की एक कार्यशाला अभियान के शिवपुरम स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई।

कार्यशाला में सूचना कार्यकर्त्ताओं को उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप का प्रयोग करके सूचना मांगने,प्रथम अपील करने, द्वितीय अपील करने, शिकायत करने के तरीके बताए गए । सूचना न देने पर भारतीय दन्ड सन्हिता की धारा 217 तथा गलत व भ्रामक सूचना देने पर भारतीय दन्ड सन्हिता की धारा 218 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये जाने के बारे में भी बताया गया।

इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने कहा कि सूचना कार्यकर्ता अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करें। भयमुक्त होकर निर्भीकता के साथ सूचना के अधिकार का प्रयोग करें। किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्ट तत्व बाधाये खड़ी करने का प्रयास करेंगे, उनसे घबराना नहीं है। सूचना कार्यकर्त्ताओं का किसी भी स्थिति में उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

श्री राठोड़ ने कहा कि वर्तमान समय में जनोपयोगी कानूनों के साथ ही मोबाइल फोन भ्रष्टाचार के विरुद्ध अत्यंत उपयोगी है, मोबाइल फोन का प्रयोग करके जनसुनवाई पोर्टल एवं माई ग्रीवांस पोर्टल पर प्रतिदिन एक शिकायत दर्ज करावे। भ्रष्टाचार के मामलों को मोबाइल फोन में कैद करें।

कार्यशाला में एम एल गुप्ता, रामगोपाल,सत्य प्रकाश सैनी, विश्वनाथ, सुरेश चंद्र गुप्ता, डॉ राम रतन सिंह पटेल, सुमित कुमार, अरविंद कुमार,अभय माहेश्वरी, देवेन्द्र शाक्य, राजेश कुमार गुप्ता,असद अहमद, सतेन्द्र सिंह, महेश चंद्र, श्रीराम, राजीव कुमार, नेत्रपाल आदि उपस्थित रहे।

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