बदायूँ : जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने अवगत कराया है कि खाद्यायुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 5208 दिनांक 09 अक्टूबर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियांं को माह अक्टूबर, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 क्रिगा0 गेहूॅ व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

जनपद में प्रचलित समस्त उचित दर दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एंव अन्त्योदय योजना के लगभग साढे पांच लाख राशन कार्ड प्रचलित है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राशनकार्डधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 क्रिगा0 गेहूॅ व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उक्त वितरण दिवसों में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। मोबाईल ओटीपी के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25 अक्टूबर 2023 रहेगी।

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