बदायूँ : जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने अवगत कराया है कि जनपद में प्रचलित अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी कार्डधारको कों माह सितम्बर, 2023 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का 12 से 23 सितम्बर तक निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।
आयुक्त पत्र के द्वारा वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुये, निःशुल्क खाद्यान्न एंव सशुल्क चीनी वितरण की तिथि 26 सितम्बर तक विस्तारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 23 सितम्बर के साथ-साथ दिनांक 26 सितम्बर को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार 26 सितम्बर तक कार्डधारकां को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
जनपद के ऐसे समस्त अन्त्योदय एंव पी0एच0एच0 कार्डधारक जिनके द्वारा माह सितम्बर, 2023 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, को सूचित किया जाता है कि वह अपने उचित दर विक्रेता से दिनांक 26-09-2023 तक क्ष्अन्त्योदय राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहॅू एंव 21 चावल) व 03 किलोग्राम चीनी रू0 54/- में 18/-रू0 प्रति किलोग्राम की दर से, पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

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